गम्हरिया : कांड्रा थाना क्षेत्र के हथनादा जारा टोला में वर्ष 2019 में जमीन विवाद में उनके ही घर मे दावली से बागुन मुंडा की हुई हत्या के मामले में सरायकेला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने वादिनी एवं साक्षियों के बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त गुरू मुण्डा को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इस कांड में लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार द्वारा पैरवी की गई थी। इस बावत हथनादा जारा टोला निवासी मृतक कि पत्नी कुनी देवी द्वारा कांड्रा थाना में बीते 8 अक्टूबर'2019 को पति बागुन मुंडा की दावली से मारकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए अपने देवर गुरू मुण्डा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बताया गया था कि जमीन विवाद को लेकर अक्सर गुरु मुंडा व बागुन मुंडा के बीच झगड़ा होते रहता था। घटना के दिन भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। उसी दौरान आरोपित गुरु मुंडा ने दावली उठाकर उसके पति बागुन मुंडा पर वार कर दिया था जिससे उसकी मौत हो गई।

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