रांची(Ranchi) : लैंड स्कैम के जरिए मनी लाउंड्रिंग के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से उच्च न्यायालय में प्रोविजनल बेल के लिए दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने हेमंत सोरेन को प्रोविजनल बेल देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने उन्हें अपने चाचा के अंतिम संस्कार में सिर्फ कुछ देर के लिए शामिल होने की अनुमति दी है। अदालत ने यह सख्त निर्देश दिया है कि अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान हेमंत सोरेन मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे और ना ही कोई राजनीतिक चर्चा करेंगे। हेमंत सोरेन की याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। गौरतलब है कि बीते 30 अप्रैल को हेमंत सोरेन ने राँची प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लाउंड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। शनिवार को पीएमएलए कोर्ट ने इन्हें प्रोविजनल बेल देने से इंकार कर दिया था जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की गई थी। हेमंत सोरेन ने अपील में उच्च न्यायालय से तीन दिनों की प्रोविजनल बेल मांगी थी। याचिका में उन्होंने कोर्ट से यह आग्रह किया था कि उन्हें अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाए। ज्ञात हो कि बीते शनिवार की सुबह झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के बड़े भाई राजाराम सोरेन का निधन हो गया था। उनका श्राद्धकर्म आगामी छह मई को होना है।
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