◆लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135बीबके तहत मतदान दिवस के दिन कंपनियों में रहेगा सवैतनिक अवकाश
सरायकेला : औद्योगिक क्षेत्र आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने जिले के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों व उपक्रमों में मतदाता जागरूकता हेतु गठित वोटर अवेयरनेस फोरम के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश संबंधी प्रावधान की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने सभी उपस्थित प्रतिनिधियों को मतदाता पंजीकरण, निर्वाचन प्रक्रिया, मतदान दिवस की सवैतनिक अवकाश संबंधी प्रावधानों की जानकारी देते हुए अपने प्रतिष्ठानों में नियोजित कर्मियों को मतदान के लिए प्रेरित करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने सभी उद्यमियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके सभी कर्मचारी अपना मतदान जरूर करें। उन्होंने 1950 वोटर हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। कहा कि यदि किसी का नाम सूची में नहीं है तो उसे बीएलओ के माध्यम से या वोटर ऐप के माध्यम से फॉर्म 6 अवश्य भरने और जिनको कुछ सुधार करवाना है वे फॉर्म 8 भरने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्य योजना बनाकर स्लोगन, हस्ताक्षर अभियान, ई–टॉक समेत अन्य गतिविधियाँ व्यापक स्तर पर आयोजित किए जाने पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही। बैठक में अपर नगर आयुक्त आलोक कुमार दुबे, अनुमंडल पदाधिकारी सुधीर कुमार प्रजापति, एडीसी गौतम साहू, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी , प्रखंड विकास पदाधिकारी गम्हरिया प्रवीण कुमार,अंचलधिकारी कौशल किशोर,, जिला परिवहन पदाधिकारी शंकराचार्य सामद, एशिया अध्यक्ष इंदर अग्रवाल, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष ज्ञानचंद जायसवाल, राजीव रंजन मुन्ना, दशरथ उपाध्याय, संतोष सिंह, संजय शर्मा, प्रवीण गुटगुटिया, उदय सिंह समेत काफी संख्या में उद्यमी उपस्थित थे। इस दौरान उपायुक्त द्वारा उन्हें मतदाताओं को जागरूकता करने के उद्देश्य से मतदाता शपथ भी दिलाया।
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