साहिबगंज : झारखंड परिवहन मजदूर यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की ओर से जिले के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह को बुके प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल द्वारा एसपी को एक स्मार पत्र सौंप गया। उंक्त पत्र के माध्यम से बताया गया कि वाहन में माईनिंग चालान के नहीं रहने या ओवरलोडिंग रहने पर जिला प्रशासन एवं अधिकारी द्वारा गाड़ी पकड़ा जाता है। इसमें ड्राइवर को जेल भेज दिया जाता है जबकि वाहन मालिक अपने पैसे के बल पर गाड़ी तथा अपना जमानत कर लेता है। लेकिन पैसा देकर ड्राइवर का जमानत नहीं करता है। बताया गया कि ड्राइवर का वेतन मात्र 7 से 9 हजार रूपए मासिक है। इस मामूली पैसे से किसी तरह से वह अपना परिवार चला पाता है। ड्राइवर के पास जमानत करने का पैसा नहीं रहने पर उन्हें 6 से 8 महीना तक जेल में बंद रहना पड़ता है जबकि गाड़ी मालिक अपने हित में ओवरलोडिंग तथा माईनिंग चालान नहीं करता है। जितने दिन वह जेल में रहता हैं उतना दिन मालिक द्वारा उसका वेतन नहीं चुकाया जाता है। इससे उसके परिवार का संकट और बढ़ जाता है। प्रतिनिधिमंडल द्वारा बताया गया कि बिना माइनिंग पेपर के परिवहन के जितने भी मुकदमे दर्ज हुए, अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी भी मुकदमे में अवैध खनन एवं स्टोन मटेरियल तैयार करने वाले मालिक का नाम मुकदमा में नहीं जोड़ा गया है जिससे कि अवैध कार्य करने वाले का मनोबल बढ़ा हुआ है। प्रतिनिधि मंडल में श्याम सुंदर पोद्दार, मजबूर रहमान, सिराज शेख, जहांगीर शेख, अली हुसैन शेख, शफीक शेख आदि शामिल थे।
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