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न्यायालय के आदेश के बावजूद खिड़की खोलने को लेकर दो पक्षो में जमकर विवाद Fierce dispute between two parties regarding opening of window despite court order

गम्हरिया : गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बोलाईडीह मार्ग संख्या 12बी में न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के कारण दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। बताया गया है कि मार्ग संख्या 12बी के रहने वाले कमलेश मिश्रा एवं हरेंद्र मिश्रा के बीच रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। इसके पश्चात विवाद बढ़ता चला गया तो राजेश मिश्रा एवं कमलेश मिश्रा सरायकेला सिविल कोर्ट की शरण में गए। लगभग 6-7 वर्ष तक केस लड़ने के उपरांत न्यायालय का फैसला उनके हक में आया। जिसमें उक्त रास्ते को कमलेश मिश्रा द्वारा इस्तेमाल करने एवं दूसरे पक्ष के द्वारा रास्ते में किसी प्रकार के खिड़की और छज्जे को नहीं निकालने का आदेश दिया गया। उसके पश्चात दूसरे पक्ष के द्वारा न्यायालय का आदेश जारी होने के बावजूद जबरन खिड़की के लिए दीवार को हरेंद्र मिश्र एवं अशोक यादव सपरिवार तोड़ने लगे और प्रथम पक्ष के साथ विवाद किया जाने लगा। सूचना मिलते ही गम्हरिया पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं विवाद को शांत करवाने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे पक्ष के द्वारा न्यायालय के आदेश को नहीं मानने का दावा किया जाने लगा। उन्होंने कहा कि वे लोग भी इस आदेश के खिलाफ न्यायालय जाएंगे। इस दौरान प्रभारी मुखिया के प्रतिनिधि मनीष कुमार, अशोक यादव, प्रताप गुप्ता, अनय सिंह, सुरेश प्रसाद, प्रमोद पाठक एवं अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे।

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