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उपायुक्त ने किया झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत संचालित कार्य की समीक्षा Deputy Commissioner reviewed the work conducted under Jharkhand Chief Minister Mainiyan Samman Scheme

जिला स्तरीय वरीय अधिकारियों को योजना के तहत आयोजित शिविरों का निरीक्षण करने का दिया निर्देश
सरायकेला : राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" का लाभ प्रत्येक योग्य लाभुकों को उपलब्ध कराने को लेकर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के निर्देश पर पूरे जिले में तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। योजना के सफल क्रियान्वयन तथा पंचायत स्तर पर आयोजित शिविर में किए जा रहे कार्यों को लेकर आज उपायुक्त की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने प्रखंडवार प्राप्त आवेदन, आवेदनों की पोर्टल पर एंट्री तथा लाभुकों को योजना से जोड़ने हेतु प्रचार प्रसार कार्यो की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को हाइब्रिड मोड में कार्य कर योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रत्येक प्रखंड के लिए प्रभारी पदाधिकारी के रूप में निर्धारित जिला स्तरीय वरीय अधिकारियों को "झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" के तहत पंचायत में आयोजित किए जा रहे शिविरों का निरीक्षण कर चल रहे कार्यों का जायजा लेने का निर्देश भी दिया। इस दौरान उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी को विभिन्न माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित कर पंचायतवार लक्ष्य निर्धारित कर आवेदन की संख्या में तेजी लाते हुए सभी योग्य महिलाओं का आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया। साथ ही ऐसे बीएलई जो योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान नही कर रहें है उन्हें चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत संचालित शिविर का निरीक्षण कर जायजा लें तथा समस्या समाधान पर कार्यक्रम करते हुए अधिक से अधिक योग्य लाभुकों का आवेदन प्राप्त कर विभागीय पोर्टल पर एंट्री करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि 21-50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक माह 1000/- रुपए प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई "झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" का लाभ लेने हेतु योग्य लाभुक अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्रों में जाकर अथवा आंगनबाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आगामी 15 अगस्त तक पंचायत भवनों में "झारखंड मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना" के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सभी आवेदन पत्रों की ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित की जा रही है। बताया गया कि इस दौरान आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न की जाएगी।
1. आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र
2. आधार कार्ड।
3. आधार लिंक्ड बैंक खाता का पासबुक। आवेदिका का सिंगल बैंक एकाउंट होना चाहिए।
4. आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
5. राशन कार्ड।
6. पात्रता संबंधी घोषणा पत्र।
7. मोबाईल नम्बर।

नोट:-  रजिस्ट्रेशन हेतु ओटीपी के लिए आवेदिका अपने मोबाईल के साथ कैम्प में उपस्थित रहेंगी।

★झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के लिए पात्रता निम्नवत होगी :-
1. झारखंड की निवासी हों।
2. आवेदन के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो।
3. आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो। वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकते हैं, लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक्ड कराना अनिवार्य होगा।
4. आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र हो।
5. आवेदिका का आधार कार्ड हो।
6. आवेदिका का परिवार झारखण्ड राज्य के अंत्योदय अन्य योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड) / पर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड) / K-Oil राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड) / हरा रंग का पृथक राशन कार्डधारी हो।

अपवर्जन मानक, निम्न परिस्थितियों में आवेदिका इस योजना के तहत लाभ पाने की अधिकारिणी नहीं होगी -
1. आवेदिका स्वयं या उनके पति, केन्द्र / राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित / स्थायीकर्मी / संविदाकर्मी / मानदेयकर्मी के रुप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत के उपरान्त पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो।
2. जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हों।
3. आयकर अदा करने वाले परिवार। परिवार से अभिप्रेत है- पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे।
4. जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
5. ईपीएफ धारी आवेदक महिला।

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