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उपायुक्त एवं अपर उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर किया झारखण्ड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना" के जागरूकता रथ को रवाना DC and ADC flagged off the awareness chariot of Jharkhand Chief Minister Maniya Samman

03 से 10 अगस्त तक सभी पंचायत एवं नगर निकायों में लगेगा विशेष कैम्प, 21-50 आयु वर्ग के सभी योग्य लाभुक जमा कर सकते हैं अपना आवेदन
सरायकेला : झारखण्ड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला एवं अपर उपायुक्त संजय कुमार दास ने शुक्रवार को समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर तथा सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा अनिल टूडु भी उपस्थित थे। बताया गया है कि जागरूकता रथ के माध्यम से उक्त योजना का लाभ लेने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक करने का जिला प्रशासन का यह प्रयास है। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि 21 से 50 आयु वर्ग की बालिकाएं/ महिलाएं जो अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ लेने से वंचित हैं उन्हें पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खर्च करने के लिए प्रति माह 1000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। बताया कि आगामी 03 से 10 अगस्त तक जिला अंतर्गत सभी पंचायत भवनों एवं शहरी क्षेत्र के चिन्हित स्थानों पर कैम्प लगाकर इस योजना के तहत आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने के लिए सभी सुयोग्य लाभुकों से अपने नजदीकी कैम्प में शामिल होकर अपना आवेदन जरूर जमा करने की अपील किया है। उन्होंने कहा कि विशेष कैम्प के बाद भी अपना आवेदन नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र में कभी भी जमा कर सकते है।

इस योजना का किसे मिलेगा लाभ
●  झारखण्ड की निवासी हो
●21 वर्ष से 50 वर्ष आयु वर्ग की हो
●आधार से जुड़ा सिंगल (एकल) बैंक खाता हो
● जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है वे भी योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकती है, उसके पश्चात बैंक खाता को आधार से जुड़वाना जरूरी है।
● मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड हो
● झारखण्ड राज्य के राशन कार्डधारी परिवार हो
● पीला राशन कार्ड (अंत्योदय अन्न योजना) हो
● गुलाबी राशन कार्ड (पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड) हो
● सफेद राशन कार्ड (K-Oil राशन कार्ड) हो
"● हरा राशन कार्ड हो

इन्हें नहीं मिलेगा इस योजना के लाभ
● आयकर अदा करने वाले परिवार हो
●ईपीएफ धारी महिला आवेदक हो
● आवेदिका स्वयं या उनके पति- केंद्र/राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित / स्थायीकर्मी/संविदाकर्मी/मानदेयकर्मी के रूप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहें हों।
● जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
● जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो

जरूरी जानकारियां :-
●आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका द्वारा घर-घर जाकर आवेदन फॉर्म निःशुल्क दिया जाएगा।
● ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर आयोजित विशेष कैंप में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।
●शहरी क्षेत्र में चयनित केंद्र पर आयोजित विशेष कैंप में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।
●आवेदिका को स्वयं कैंप स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उनका आधार एवं फोटो सत्यापन किया जा सके।
●ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
●आवेदिका को रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर हर महीने मिलेगी राशि के भुगतान की जानकारी दी जाएगी।

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