Breaking News

पीएम आवास योजना फ्लैट निर्माण कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के को-ऑर्डिनेटर पर मुकदमा दायर, कंपनी को काली सूची में डालने की अनुशंसा Case filed against the co-ordinator of PM Awas Yojana flat construction contractor company

  अधूरा पड़ा पीएम फ्लैट योजना का कार्य
गम्हरिया : आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मिरुडीह के काशीडीह में शहरी क्षेत्र के लिए निर्माणाधीन फ्लैट में कोताही बरतने एवं श्रम अधिनियम कानून का नजर अंदाज करने एवं उल्लंघन करने के मामले में सरायकेला के श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर ने कॉन्ट्रैक्टर अविनाश इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी कंपनी के को-ऑर्डिनेटर अमित त्रिपाठी से बार बार अभिलेखों के साथ उपस्थित होने के लिए नोटिस दिए जाने के बावजूद भी ना उपस्थित होने और ना ही कंपनी के अधिकारियों द्वारा कोई अभिलेख  प्रस्तुत किए जाने पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।


 अविनाश ठाकुर, श्रम अधीक्षक
कंपनी को श्रम अधिनियम को नहीं मानने का हवाला देते हुए अमित त्रिपाठी के विरुद्ध न्यायालय में नियोजन एवं विनियम अधिनियम धारा 1948, 1970, 1975 व 1972 के अंतर्गत अनुपालन नहीं करने के तहत श्रम अधीक्षक द्वारा न्यायालय में अभियोजन मुकदमा दायर कर दिया है और अविनाश इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी कंपनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ को काली सूची में डालने के लिए श्रमायुक्त से अंनुससा भी की गई है।     विदित है कि मिरुडीह में शहरी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री आवासीय योजना के 741फ्लैट बनाने का काम अविनाश इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी कंपनी को दिया गया है जो पांच वर्ष बाद भी निर्माण कार्य को पूरा नहीं हुआ है। बताया गया है कि कंपनी के को-ऑर्डिनेटर अमित त्रिपाठी द्वारा उंक्त निर्माण कार्य को जब यहां के लोगों को पेटीदारी में दे दिया गया था। किंतु, पेटीदारों को अबतक राशि नहीं दी गई जिससे वह मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं कर पाया। बताया गया है कि पेटीदारों का करीब पांच लाख रुपए उंक्त निर्माण कार्य मे फंसा है।

0 Comments

Fashion

Type and hit Enter to search

Close