गम्हरिया : व्यवहार न्यायालय सरायकेला की ओर से वाद संख्या 17/2022 के मामले में देनदार सुकुरमनी नायक, सरस्वती नायक, इंदु नायक, अर्जुन नायक और भीम नायक, पिता- स्व0 चमरू नायक की उपस्थिति में बतौर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त व्यवहार न्यायालय के नाजिर द्वारा दोनों पक्षो के भूमि सम्बन्धी कागजातों की जांच कर जमीन को खाली करा कर भूमि के स्वामी राजू चौधरी को सुपुर्द कर दिया गया। इस दौरान उंक्त भूमि पर मकान बनाकर रह रहे उपरोक्त व्यक्तियों का सामान भी बाहर कर उन मकानों को भी खाली करा दिया गया। विदित है कि आदित्यपुर थाना अंतर्गत बड़ा गम्हरिया के खाता संख्या 753, प्लाट संख्या 426 की कुल 20 डिसमिल तथा प्लाट संख्या 427 की कुल तीन डिसमिल जमीन (कुल 23 डिसमिल) जमीन पर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। इस मामले में देनदार द्वारा सरायकेला व्यवहार न्यायालय में मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद देनदार द्वारा उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई थी। तत्पश्चात, उच्च न्यायालय के निर्देश पर शनिवार को तामिला की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहे। इधर, उन परिवारों से घर खाली करा दिए जाने के बाद सुकुरमनी नायक और परिवार के अन्य सदस्य सामान समेत सड़क पर बैठकर दिन गुजारने को विवश हैं।
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